September 30, 2026

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मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला 15 दिन बाद

मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला

मेरठ। शहर के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में बुधवार, 30 सितंबर को मेरठ जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि, अदालत ने अभी दोनों की सजा का ऐलान नहीं किया है।

मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के.के. चौबे ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया है। अब अदालत सजा के बिंदु पर अलग से सुनवाई करेगी। इसके लिए करीब 15 दिन बाद की तारीख तय की जाएगी। उस सुनवाई के दौरान दोनों दोषियों को अपनी सजा के संबंध में पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

126 तारीखों के बाद आया फैसला

सौरभ राजपूत हत्याकांड की सुनवाई करीब 13 महीने चली। रिपोर्टों के मुताबिक मामले में 126 तारीखें और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज हुए। इसके बाद अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया।

नीले ड्रम में मिला था शव

यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब सौरभ राजपूत का शव एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में छिपा हुआ मिला था। अभियोजन के अनुसार, हत्या के बाद शव को छिपाने और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी। इसी वजह से यह मामला ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ के नाम से चर्चित हुआ।

अब सजा पर होगी सुनवाई

अदालत के दोषसिद्धि के फैसले के बाद मुकदमा अब सजा के चरण में पहुंच गया है। अगली सुनवाई में अदालत दोनों दोषियों को सजा दिए जाने के मुद्दे पर सुनेगी। फिलहाल अदालत ने सजा की अवधि या प्रकृति को लेकर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।

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