यूपी दरोगा भर्ती 2025 पर हाईकोर्ट की रोक, नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा भर्ती-2025 को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने 4,543 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश पांडेय और 44 अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।
क्या है पूरा विवाद?
उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। भर्ती के लिए करीब 15.75 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को दो-दो पालियों में आयोजित हुई, जिसमें करीब 10.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए।
लिखित परीक्षा का परिणाम 7 मई 2026 को जारी किया गया। इसी दिन अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की गई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि अंतिम उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए थे। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन उनका कहना है कि भर्ती बोर्ड ने इन आपत्तियों पर अपेक्षित विचार नहीं किया।
2.5 अंक के सवाल ने बढ़ाई परेशानी
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि परीक्षा में एक प्रश्न 2.5 अंक का था। ऐसे में उत्तर में बदलाव का असर कुछ अभ्यर्थियों के अंतिम अंकों पर पड़ा और कुछ अभ्यर्थी कम अंतर से चयन से बाहर हो गए।
कुछ अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि वे भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए सफल हुए थे, लेकिन 14 जुलाई 2026 को जारी अंतिम परिणाम में कुछ अभ्यर्थी एक या दो अंकों के अंतर से बाहर हो गए।
44 से अधिक याचिकाएं लंबित
उत्तर कुंजी में कथित बदलाव और उससे प्रभावित परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। इसी मामले में यश पांडेय और 44 अन्य समेत कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की है।
भर्ती बोर्ड की ओर से जारी रिकॉर्ड के अनुसार अंतिम चयन परिणाम 14 जुलाई को प्रकाशित किया गया था। अब नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया कोर्ट के अगले आदेश तक प्रभावित रहेगी।
