मेरठ का चर्चित ‘सांप कांड’: पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी, ऐसे रची गई थी पति अमित की हत्या की साजिश
मेरठ का चर्चित ‘सांप कांड’: पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी, ऐसे रची गई थी पति अमित की हत्या की साजिश
मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित ‘सांप कांड’ में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव निवासी अमित उर्फ मिक्की कश्यप की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत ने दोनों को हत्या और आपराधिक साजिश के मामले में दोषी माना है। दोनों की सजा पर फैसला 16 अक्टूबर 2026 को सुनाया जाएगा।
कैसे सामने आया था पूरा मामला?
यह सनसनीखेज मामला अप्रैल 2025 में सामने आया था। अकबरपुर सादात गांव में अमित कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सुबह उसका शव बिस्तर पर मिला था और उसके पास/नीचे जिंदा सांप मिला था।
अमित की पत्नी रविता की ओर से शुरुआत में यह बताया गया कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। शरीर पर सांप के डसने जैसे निशान भी बताए गए थे। पहली नजर में मामला सर्पदंश से हुई मौत जैसा दिखाई दे रहा था।
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए।
पोस्टमार्टम ने खोला मौत का राज
पोस्टमार्टम में सामने आया कि अमित की मौत सांप के जहर से नहीं हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार मुंह और नाक दबाने से दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई थी। जांच में गर्दन की हड्डी और थायरॉयड कार्टिलेज में भी चोट के संकेत बताए गए। इसके बाद पुलिस ने सर्पदंश वाली कहानी की जांच शुरू की।
यहीं से यह मामला कथित ‘सांप कांड’ में बदल गया।
पुलिस के मुताबिक ऐसे रची गई थी साजिश
पुलिस के आरोपपत्र के अनुसार, अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि वारदात के दौरान रविता ने अमित के हाथ पकड़े और अमरदीप ने उसका गला दबाया। इसके बाद हत्या को सर्पदंश का रूप देने के लिए शव के पास जिंदा सांप छोड़ दिया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि अमरदीप ने कथित तौर पर एक सपेरे से 1,000 रुपये में सांप खरीदा था। अदालत में सपेरे की गवाही को भी अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्ष्यों में शामिल किया गया।
अमरदीप था अमित का दोस्त
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने रविता और अमरदीप के संबंधों को भी जांच का हिस्सा बनाया। रिपोर्टों के मुताबिक, अमरदीप अमित का दोस्त था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि अमित को दोनों के संबंधों की जानकारी हो गई थी, जिसके बाद हत्या की साजिश रची गई।
हालांकि, इन संबंधों और हत्या की पूरी साजिश से जुड़े तथ्य अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही देखे गए हैं।
12 गवाहों की हुई गवाही
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों की गवाही कराई गई। अमित की मां मुनेश और उसके भाई मोनू को प्रमुख गवाहों में बताया गया। अभियोजन ने मेडिकल रिपोर्ट, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अन्य गवाहियों के आधार पर अपना पक्ष रखा।
लगभग 17 महीने पुराने इस मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए रविता और अमरदीप को दोषी करार दिया।
अब 16 अक्टूबर को होगा सजा का फैसला
अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी माना है। अब अगली महत्वपूर्ण तारीख 16 अक्टूबर 2026 है, जब अदालत दोनों की सजा पर फैसला सुनाएगी। यानी अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोषियों को उम्रकैद मिलेगी या इससे भी कठोर सजा? इसका फैसला अदालत 16 अक्टूबर को करेगी।
अमित की मां की ओर से दोषियों के लिए फांसी की मांग किए जाने की बात भी सामने आई है।
‘सांप कांड’ ने क्यों चौंकाया?
इस पूरे मामले ने इसलिए भी लोगों को चौंकाया क्योंकि शुरुआत में मौत को सर्पदंश बताने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद हत्या का मामला सामने आया। अदालत द्वारा रविता और अमरदीप को दोषी करार दिए जाने के बाद अब इस चर्चित मामले में अगली नजर 16 अक्टूबर की सजा पर है।
नोट: हत्या की साजिश, सांप खरीदने और हत्या के तरीके से जुड़े विवरण अभियोजन/जांच में सामने आए तथ्यों पर आधारित हैं। अदालत ने आज दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है; सजा 16 अक्टूबर को तय होगी।
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सवाल: मेरठ सांप कांड में कौन दोषी करार हुआ?
जवाब: अदालत ने अमित कश्यप की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है।
सवाल: मेरठ सांप कांड में सजा कब सुनाई जाएगी?
जवाब: अदालत 16 अक्टूबर 2026 को रविता और अमरदीप की सजा पर फैसला सुनाएगी।
सवाल: अमित कश्यप की मौत कैसे हुई थी?
जवाब: अभियोजन के अनुसार, अमित की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी और बाद में घटना को सांप के काटने का रूप देने का आरोप लगाया गया।
